झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देते हुए कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का कोई कारण नहीं है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के दावे की आलोचना की कि समय पर कार्रवाई से जमीन की अवैध खरीदारी रोकी गई थी। सोरेन ने 2010 से ही जमीन का अधिग्रहण किया था और इस संदर्भ में कोई शिकायत नहीं की गई थी।
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